एनएच डेस्क, बाराबंकी।
“Operation Conviction” के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा गोवध व गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया –
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना बदोसराय पर गोवध व गैंगेस्टर एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 309/2007 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, 7 सीएलए व 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त ननकू उर्फ रिजवान पुत्र मो0 शमीम उर्फ शम्मे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-08 बाराबंकी द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,500/ रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी । उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे है जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 08.08.2007 को थाना बदोसराय पर वादी उ0नि0 श्री अवधेश कुमार राय थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी ने अभियुक्तगण 1.ननकू उर्फ रिजवान पुत्र मो0 शमीम उर्फ शम्मे निवासी मरकामऊ 2.मो0 असलम पुत्र गरीबे 3.रामकैलाश उर्फ गुड्डू पुत्र छेदू कुम्हार निवासीगण भवानीगंज थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी के विरूद्ध संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अवैध गौकशी का अपराध करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, उक्त तहरीर के आधार पर थाना बदोसराय पर मु0अ0सं0 309/2007 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, 07 सीएलए एक्ट व 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना मसौली द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । दौराने विचारण अभियुक्त मो0 असलम पुत्र गरीबे दौरान विचारण पत्रावली पृथक की गयी तथा अभियुक्त रामकैलाश उर्फ गुड्डू पुत्र छेदू कुमार दौरान विचारण मृत्यु हो गयी ।
पुलिस/अभियोजन टीम-
1 श्री रमेश चन्द्र वर्मा ए0डी0जी0सी0 कोर्ट नं0-08 जनपद बाराबंकी
2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3-उ0नि0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4-म0हे0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5-का0 आदर्श कुमार मिश्रा, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6-का0 राजकुमार पैरोकार थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी
7-हे0का0 रामकुमार कोर्ट मोहर्रिर कोर्ट न0-08 बाराबंकी