बाराबंकी, जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राम सरन पुत्र श्री राम औतार, श्री राज कुमार पुत्र श्री मौकू, श्री सुरेश पुत्र श्री बैजनाथ, श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री बनारसी, श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र, श्री बृजेश कुमार पत्र श्री राम दास, श्री विमलेश कुमार पुत्र श्री जगतनरायन आदि निवासी पटना, फतेहपुर के कृषकों द्वारा यह शिकायत की गयी कि उनके द्वारा मेसर्स सचिन पेस्टीसाइड भण्डार हसनपुर टाण्डा, फतेहपुर के यहां से नोन-यू सीड (इण्डिया) प्रा0लि0 कम्पनी का बॉबी प्रजाति का खरबूजा का बीज क्रय कर बोया गया था, जिसकी फसल में निर्धारित समय के पश्चात भी फल नहीं आये, बीज नकली होने के सम्बन्ध में शिकायत करते हुए जांच की मांग की गयी, जिसके क्रम में 04 सदस्यीय गठित जांच समिति द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थलीय जांच की गयी, तथा फसल की जांच/निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतकर्ताओं की शिकायत सही पायी गयी।
जांच के दौरान कृषकों द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्पनी के खाली पैकेट जिस पर अलग से कम्पनी का रैपर चिपकाया पाया गया, जिसके सम्बन्ध में जांच समिति टीम में उपस्थित कम्पनी के आर0एम0 श्री राजेश यादव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह कम्पनी का ओरिजिनल पैकेट नहीं है, जो कि नकली है। सम्बन्धित विक्रेता भी उनकी कम्पनी का अधिकृत विक्रेता नहीं है।
इसके अतिरिक्त हसनपुर टाण्डा के श्री राम प्रसाद पुत्र श्री बदलूराम आदि 15 कृषकों द्वारा भी उक्त विक्रेता के यहां से क्रय कर बोये गये उक्त खरबूजा बीज में अधिकांश पौधों में फल न आने एवं नकली होने की शिकायत की गयी, जिसकी जांच वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए श्री प्रीतम सिंह (कृषि) एवं श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा (कृषि रक्षा) से संयुक्त रूप से करायी गयी, जिनकी जांच के दौरान भी कृषकों द्वारा रैपर चिपके पैकेट उपलब्ध कराये गये, जो कि उपरोक्तानुसार नकली प्रतीत पायी गयी।
जांच टीम द्वारा एक अन्य कृषक जिसके द्वारा विशुनपुर से कम्पनी का बीज लाकर खरबूजा बोया गया था, की फसल का भी अवलोकन किया गया, जिसके फल एवं पौधों से शिकायतकर्ताओं की फसल एवं फल में काफी भिन्नता पायी गयी। सभी कृषकों द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से भी अपनी शिकायत प्रस्तुत की गयी।
जांच में मेसर्स सचिन पेस्टीसाइड भण्डार, ररिया, हसनपुर टाण्डा थाना-फतेहपुर, ब्लाक व तहसील-फतेहपुर, जिला-बाराबंकी के विक्रेता श्री शिव कुमार वर्मा पुत्र श्री जयचन्द जो कि कम्पनी के अधिकृत डीलर नहीं पाये गये, जिनके द्वारा अनाधिकृत रूप से कृषकों को गुमराह कर धोखाधड़ी कर नकली बीज की बिक्री किये जाने के कारण कृषकों की खराब फसल के लिए दोषी पाये जाने पर इनके विरूद्ध जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी की अनुमति के उपरान्त पुलिस थाना कोतवाली-फतेहपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मुकद्मा पंजीकृत करा दिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी
बाराबंकी