अवैध गैस रीफिलिंग पर सख्ती: मुरार में 11 सिलेण्डर जब्त, प्रकरण दर्ज

ग्वालियर: जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने अवैध और असुरक्षित तरीके से घरेलू गैस के बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर रीफिलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को मुरार क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 11 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए। संबंधित दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

कार्रवाई का विवरण
सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय ने बताया कि मुरार स्थित पूजा स्पेयर्स से 5 सिलेण्डर, खण्डेलवाल ब्रदर्स से 4 सिलेण्डर, और बारादरी चौराहे पर विनोद पवन की दुकान से 2 सिलेण्डर जब्त किए गए। ये सभी सिलेण्डर गणेश गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सौरभ जैन, श्री महावीर सिंह राठौर, और श्रीमती पूजा तोमर शामिल रहे।

सख्त चेतावनी और अपील
खाद्य विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर न भरवाएं, क्योंकि यह अत्यंत असुरक्षित है और दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने वाले दुकानदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी इस संबंध में सतर्क रहने और अवैध रीफिलिंग की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने की अपील की है।

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