हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ नहीं किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

संभल जिले के जामा मस्जिद से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें अदालत ने साफ निर्देश दिया कि निचली अदालत इस मामले में कोई भी फैसला न ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को कदम उठाने चाहिए और इलाके में शांति बहाल रखनी चाहिए।

इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की गई थी, जिसके जवाब में अदालत ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं और बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के कोई भी कदम नहीं उठाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही, मस्जिद कमेटी को कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी 2025 तय की है।

इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला कानून के दायरे में रहकर ही सुलझाना चाहिए, और इसे किसी प्रकार की राजनीतिक या सांप्रदायिक दृष्टिकोण से न जोड़ा जाए।

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