खुले में मांस-मछली बिक्री पर सख्ती: गंदगी फैलाने पर जुर्माना, कलेक्टर के कड़े निर्देश

ग्वालियर:
खुले में मांस-मछली बेचने और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई तेज करते हुए नगर निगम ने शुक्रवार को सेवानगर और लधेड़ी मछली मंडी में निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी और अनियमितताओं के चलते एक दर्जन दुकानदारों से ₹8600 का जुर्माना वसूला गया।

सेवानगर और लधेड़ी में दुकानदारों पर कार्रवाई

नगर निगम की टीम ने सेवानगर में राहुल अनेजा की दुकान के बाहर अतिक्रमण और गंदगी पाए जाने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया, जबकि जारीव कुर्रेशी की दुकान पर सफाई संबंधी कमियों के कारण ₹2500 का अर्थदंड वसूला।
लधेड़ी क्षेत्र में 10 अन्य दुकानदारों से ₹100 से ₹200 तक का जुर्माना वसूल कर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर के निर्देश: गंदगी पर जीरो टॉलरेंस

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक लगाने और सफाई सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि:

राज्य शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

खुले में मांस-मछली की बिक्री न करें।

दुकानों के आस-पास सफाई बनाए रखें।

अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करें।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर न केवल जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि शासन के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देना है।

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