एनएच डेस्क, लखनऊ।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार “शुद्ध निर्वाचक नामावली–मजबूत लोकतंत्र” के उद्देश्य से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) का प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता, पारदर्शिता एवं अद्यतनता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, अतः विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरतते हुए दावे एवं आपत्तियों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किए जाने की जानकारी दी गई, जिससे कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो सके।
प्रस्तुतिकरण (PPT) के माध्यम से BLO, ERO एवं AERO के दायित्वों, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया, निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता तथा निर्धारित समय-सीमा दिनांक 03 मार्च 2026 तक समस्त कार्य पूर्ण किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। जनपद की विधानसभावार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में 196-छिबरामऊ हेतु श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी, 197-तिर्वा हेतु श्री राजेश कुमार तथा 198-कन्नौज हेतु सुश्री वैशाली, उप जिलाधिकारी नामित हैं। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का संख्यात्मक विवरण 196-छिबरामऊ में 35, 197-तिर्वा में 30 तथा 198-कन्नौज में 30 है, इस प्रकार कुल 95 AERO एवं अतिरिक्त सहित कुल 110 अधिकारी/कर्मचारी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबद्ध किए गए हैं।
प्रशिक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन सभी निर्वाचकों को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका नाम अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से मिलान/लिंक नहीं हो सका है तथा पात्रता संबंधी मामलों की सुनवाई कर नाम सम्मिलित अथवा विलोपन का निर्णय लिया जाएगा, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में सम्मिलित न हो। निर्वाचक नामावली से संबंधित फार्मों में प्रारूप-6 नए मतदाताओं के पंजीकरण, प्रारूप-7 नाम पर आपत्ति अथवा नाम हटाने तथा प्रारूप-8 निवास परिवर्तन, प्रविष्टियों में संशोधन, EPIC प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु प्रयुक्त किया जाएगा। ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में वे सभी निर्वाचक सम्मिलित होंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, जबकि मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट निर्वाचकों की पृथक सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट एवं शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बिन्दुओं की जानकारी दी गई।