ग्वालियर | 07 जनवरी 2026
मध्यप्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसें संचालित नहीं होंगीं और उनके परमिट का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा। संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने बुधवार को बस संचालकों और उनके अधिकृत अभिभाषकों के साथ बैठक में यह निर्णय साझा किया।
बैठक में संभागीय आयुक्त ने कहा कि शासन के इस निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो भी बसें इस आयु सीमा से अधिक पाई जाएंगी, उनके संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बस संचालकों से आग्रह किया कि वे पुरानी बसों की जगह नई बसें लेकर संचालन करें।
परिवहन अधिकारी श्री विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि ग्वालियर क्षेत्र में 73 बसों को संभाग स्तर पर संचालन के लिए परमिट जारी किया गया था, जिनमें से 59 बसें अभी भी शेष हैं। बाकी संचालकों ने नई बसों के साथ संचालन शुरू कर दिया है। शेष बस संचालकों को भी नोटिस जारी कर नई बसें लेने के लिए कहा गया है।
बैठक में बस संचालकों एवं उनके अभिभाषकों ने विचार साझा किए और संभागीय आयुक्त ने सभी से शासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।