ग्वालियर: घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिले में चल रही विशेष मुहिम के तहत खाद्य विभाग की टीम ने पिंटो पार्क तिराहा क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 21 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इन सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
छापेमारी में क्या हुआ?
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री विपिन श्रीवास्तव के अनुसार, यह सिलेंडर श्री नारायण कृपा रीफिलिंग सेंटर और नागरिक सुविधा केन्द्र रीफिलिंग सेंटर से जब्त किए गए। इनमें से प्रत्येक केंद्र से 10 सिलेंडर और वृंदावन स्वीट्स से 1 सिलेंडर जब्त किया गया। सभी सिलेंडर गणेश एजेंसी, मुरार की सुपुर्दगी में रखवाए गए हैं।
संबंधित प्रतिष्ठानों पर मामला दर्ज
जब्त किए गए सिलेंडरों को लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री श्रीवास्तव, सहायक खाद्य अधिकारी श्री अरविंद सिंह भदौरिया, श्री महावीर सिंह राठौर और श्री सौरभ जैन शामिल थे।
व्यापक जांच की आवश्यकता
हालांकि, यह कार्रवाई केवल खानापूर्ति की तरह लगती है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर गुमटी, ठेले और रेडी पर छोटे सिलेंडर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कानून के अनुसार अवैध हैं। यह सिलेंडर न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आवंटित सब्सिडी पर भी दबाव डालते हैं।
यदि गहराई से जांच की जाए, तो शहर के गांधी नगर, डीडी नगर, मुरार और हजीरा जैसे इलाकों में सिलेंडरों का यह अवैध उपयोग आसानी से देखा जा सकता है। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे इन स्थानों पर नियमित रूप से छापेमारी करें और इस प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाएं।
कलेक्टर का निर्देश
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी कस्बों में रसोई गैस के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने और लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
समाज के लिए सवाल
क्या यह छापेमारी और सिलेंडर जब्ती केवल दिखावा है, या इसके पीछे समस्या की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास होगा? शहर में हर रोज हजारों की संख्या में घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इसे रोकने के लिए कितनी ठोस रणनीति बनाता है।