अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री देवेंद्र सिंह जी द्वारा सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत बगैर पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन कराए गुरसहायगंज एवं सदर कन्नौज में संचालित कई होटल/गेस्ट हाउस/मैरिज हॉल का आकस्मिक जांच की गई। जिन इकाइयों को नोटिस निर्गत किया गया था तथा उनकी शिकायत भी प्राप्त हो रही थी और उनके द्वारा अब तक सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं कराया गया है, ऐसी इकाइयों के विरुद्ध सराय एक्ट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कठोर कार्यवाही कराए जाने का निर्देश मौके पर उपस्थित जिला पर्यटन अधिकारी को दिया गया।
पूर्व में कई नोटिस जारी होने के बावजूद भी जिन इकाइयों के पंजीकरण की पत्रावली अब-तक उपलब्ध नहीं कराया गया
है , उक्त जांच में ऐसी इकाइयों के विरुद्ध अर्थ दंड लगाए जाने अथवा सील कराए जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का भी निर्देश अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया।
जांच में गुरसहायगंज में संचालित अलकरमाह गेस्ट हाउस में मौके पर कार्यक्रम संचालित होते पाया गया जबकि बगैर पंजीकरण कराए इन इकाइयों को संचालन न कराए जाने की नोटिस निर्गत थी। इसी प्रकार कन्नौज सदर जीटी रोड पर Oyo का बोर्ड लगाए संचालित होटल पर छापा मारा गया एवं मौके पर संवेदनशील गतिविधियों को देखते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने पर संबंधित इकाई द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार अविलंब विधिक/दंडात्मक/ सील की कार्यवाही अमल में लाए जाने के सख्त निर्देश जिला पर्यटन अधिकारी को दिए।
उनके द्वारा अवगत कराया गया कि नवनिर्मित एवं हाल ही में संचालित इकाइयों को 15 दिवस का समय दिया गया है एवं उसके पश्चात पूरे जनपद में संचालित इकाइयों का मौके पर जांच इसी प्रकार से किया जाएगा तथा सराय एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
श्री सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि होटल/गेस्ट हाउस आदि में आगंतुकों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर के उपकरण लगे होने तथा खाद्य सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के ही दशा में सराय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जाता है जिससे आने वाले मेहमानों/यात्रियों/पर्यटकों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
उक्त जांच के क्रम में मौके पर जिला पर्यटन अधिकारी डॉ0 एम0 मकबूल उपस्थित थे।