लोक शांति भंग के मामले में रासूका के तहत कार्रवाई

ग्वालियर:
संगीन आपराधिक गतिविधियों और लोक शांति भंग करने के मामलों में लिप्त आदतन अपराधी शिवांग भार्गव पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा-3 (2) के तहत आदेश जारी कर उसे तीन महीने की अवधि के लिए केंद्रीय जेल रीवा में निरूद्ध करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य बिंदु:
1. शिवांग भार्गव का आपराधिक रिकॉर्ड:
शिवांग भार्गव, निवासी ग्राम डडूमर (हाल निवास कोटेश्वर कॉलोनी, बहोड़ापुर) पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

हाल ही में उसने आनंदनगर-बहोड़ापुर के घनी आबादी क्षेत्र में हवाई फायर कर दहशत फैलाई थी।

2. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो:
फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया।

इस घटना से शहर की कानून व्यवस्था और लोक शांति को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

3. प्रशासनिक कार्रवाई:
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने यह कठोर कदम उठाया।

रासुका के तहत शिवांग भार्गव को तीन महीने के लिए रीवा जेल भेजा गया है।

प्रशासन का उद्देश्य:
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता में सुरक्षा की भावना बहाल करने के लिए यह सख्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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