कन्नौज में परिवहन मेले का आयोजन सम्पन्न


उपसंभागीय परिवहन कार्यालय कन्नौज के प्रांगण में परिवहन मेले का आयोजन किया गया । आयोजित मेले में जनपद के समस्त ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों एवं हल्के व्यावसायिक मोटर मालिक सम्मिलित हुए, जिसमें परिवहन यानों पर एक बारीयकर (OTT) की दरों को वाहन पोर्टल पर लाइव प्रर्दशित किया गया है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर जमा करने की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रिया से राहत प्रदान करना, कर प्रशासन को सरल बनाना, अधिकाधिक गैर-परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करना तथा राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करना रहा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  इज्या तिवारी ने बताया कि उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 30.01.2026 से लागू की गई हल्के परिवहन यानों की दरें निर्धारित की गई हैं। उन्होनें कहा कि भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल के मूल्य का 12.5 प्रतिशत एवं तिपहिया मोटरकैब यान के मूल्य का 7 प्रतिशत तथा 10 लाख तक के मोटरकैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सीकैब के मूल्य का 10.5 प्रतिशत व 10 लाख से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सीकैब यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत और संनिर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन यान यथा जेसीबी, बुलडोजर्स आदि के मूल्य का 6 प्रतिशत के साथ ही 3000 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार (GV) के माल वाहन (पिकप आदि) के मूल्य का 3 प्रतिशत, 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (मिनी ट्रक आदि) के मूल्य का 6 प्रतिशत। पहले से रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर एकबारीय कर की गणना के लिए पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एकबारीय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परन्तु यह छूट 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त परिवहन मेले में हेलमेट विक्रय स्टॉल भी लगाया गया था, सभी चालकों को हेलमेट पहनने हेतु प्रेरित किया गया एवं परिवहन विभाग की ऑन-लाईन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस दौरान उपायुक्त राज्यकर श्री राजीव त्यागी ने आयोजित मेले में एकमुश्त कर व्यवस्था के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों को अवगत कराया तथा जी०एस०टी० विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना तथा जी०एस०टी० सुविधा केन्द्र के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होनें उपस्थित व्यक्तियों को जी0एस0टी0-2.0 कर सुधार के अन्तर्गत दो पहिया/चार पहिया वाहनों पर कर की दर मे कमी के पश्चात वर्तमान कर की दरों से अवगत कराया। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर के सम्बन्ध में भी जानकारी दी। परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में छूट प्रदान की जाती है।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर मो० नाजिम ने परिवहन मेले में उपस्थित ट्रांसपोर्टर व्यापारियों को जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा फर्म की जी०एस०टी० पर 10 लाख रूपये तक के बीमे के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में सहायक आयुक्त राज्यकर  विवेक कुमार, राज्य कर अधिकारी प्रभात कृष्ण त्रिपाठी सहित अन्य उपस्थित रहे।

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